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COVID-19 : इंदौर में अगर कर्फ्यू में बाहर निकले तो सीधे जेल भेजे जाएंगे...

इंदौर में लागू कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए शहर में अस्थाई जेल का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है. जो कोई भी कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करेगा तो ये माना जाएगा कि वह कोरोना संक्रमण से शहर को बचाने के उपायों का विरोध कर रहा है. उसे धारा 107, 116 और 151 में गिरफ़्तार कर तब तक के लिए जेल भेजा जाएगा जब तक कर्फ्यू आदेश लागू रहेगा.

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