
मध्य प्रदेश में पीड़ित महिला जहां चाहे वहां अपनी एफआईआर (FIR) दर्ज करा सकती है. पहले महिलाएं लैंगिक अपराधों (Sexual Crimes) के मामले में अपनी शिकायत अमूमन महिला थाने में ही करा सकती थीं. अब वे किसी भी थाने में जाकर या फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं.
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