एक्सीडेंट (Accident) में घायल लोगों की मदद करने वालों को कोर्ट (Court) में पेश नहीं होना होगा. साथ ही पुलिस के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे. from Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3nlRudM
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