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चुनावी हलफनामे में आय-सम्पत्ति की गलत जानकारी देने पर दर्ज हो सकता है केस

चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के आयकर रिटर्न और चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी में अगर फर्क हुआ तो ऐसे लोगों पर आयकर कानून 1961, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कानून 1988 और 2015 के कालेधन से जुड़े कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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